जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने इस मामले पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने नियुक्त लोगों को 6 हफ्ते के भीतर अपना वेतन लौटाने का भी आदेश दिया।
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जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने इस मामले पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने नियुक्त लोगों को 6 हफ्ते के भीतर अपना वेतन लौटाने का भी आदेश दिया।
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