बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के उस नोटिस को खारिज कर दिया है, जिसमें माहिम मेले को तय समय से दो दिन पहले बंद करने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने इसे लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन बताया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस द्वारा माहिम मेले को दो दिन पहले बंद करने के आदेश को खारिज कर दिया. यह मेला हर साल उर्स के मौके पर आयोजित किया जाता है और इस साल यह 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाला था.
मुंबई पुलिस ने सोमवार रात मेले के आयोजकों और वेंडर्स को नोटिस जारी कर कहा कि क्रिसमस के मौके पर सेंट माइकल चर्च में भीड़ बढ़ने और ट्रैफिक जाम की आशंका के कारण मेले की अनुमति रद्द की जा रही है. इस नोटिस के खिलाफ एक वेंडर जाहिद खमीसा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
माहिम मेले को अचानक बंद करने का आदेश रद्द, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला…..

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